नई दिल्ली 1 दिसंबर (ViralTak Fact Check) : सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों से टैक्स नहीं वसूलेगी। कथित पोस्ट में तर्क दिया गया है कि चूंकि भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट देने के लिए कानून में संशोधन किया है। हालांकि, फैक्ट चेक में वायरल दावा फर्जी पाया गया। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने भी पुष्टि की है कि वायरल दावा झूठा है।
क्या है वायरल दावा?
मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया साइट ‘फेसबुक’ पर एक यूजर ने 28 नवंबर को एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया, “केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान- इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स। मोदी सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों से टैक्स नहीं लेने का ऐलान किया है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब अपनी आय पर टैक्स नहीं देना होगा।”
यूजर ने पोस्ट में आगे लिखा, “भारत में वरिष्ठ नागरिक जो पेंशन और अन्य योजनाओं से प्राप्त आय से अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें अब अपनी आय पर कोई कर नहीं देना होगा और उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा।”
उन्होंने कथित पोस्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हवाले से दावा किया, “केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया है, जिसमें नियम 31, नियम 31 ए, फॉर्म 16 और 24 क्यू में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट प्राप्त करने के लिए बैंक में 12-बीबीए आवेदन जमा करना होगा। सुरेश पोटे, सचिव – महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिक महासंघ – मुंबई – नवी मुंबई विभाग। पोस्ट (आर्काइव) देखें।
क्या है दावे की सच्चाई?
क्या सरकार ने सच में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट देने के लिये टैक्स कानूनों में संशोधन किया है? इसकी सच्चाई जानने के लिये वायरल तक की टीम ने कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल कर गूगल सर्च किया।
हमें न्यूज चैनल आजतक की वेबसाइट पर 30 नवंबर 2024 को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया कि मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ईताला राजेंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत मिलने के संबंध में वित्त मंत्रालय से संसद में तीन सवाल पूछे थे।
जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस साल के लिए विचाराधीन प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन चर्चाओं ने भविष्य में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसमें कहीं भी 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट का उल्लेख नहीं था। यहां पढ़ें।
जांच के दौरान हमें ‘प्रेस सूचना ब्यूरो’ (पीआईबी) के ‘एक्स’ हैंडल पीआईबीपर एक पोस्ट मिला।,जिसमें उन्होंने वायरल संदेश को फर्जी बताया और लिखा, “सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स नहीं देना होगा। यह संदेश फेक है।”
इसी पोस्ट में पीआईबी ने आगे लिखा, “75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 194पी के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि यदि कर लागू हो तो उनकी गणना की जाती है और उसके बाद बैंकों द्वारा इसकी कटौती कर ली जाती है।
✔️Senior citizens above 75 years, with only pension and interest income, are exempt from filing ITR (as per Section 194P)
✔️Taxes, if applicable, are deducted by the specified bank after computing the income and eligible deductions
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 28, 2024
वायरल तक फैक्ट चेक की जांच में यह बात साफ हो गई कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलने का दावा फर्जी है। पीआईबी ने भी इस बात की पुष्टि की है।